
एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की प्रतिक्रिया मांगा है ।
जहां कोई बैक्ती की गर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून में हाल ही में संशोधन के ख़िलाफ़ में याचिका दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। संविधान के अनुच्छेद 14,19और 21 में कानून संविधान के खिलाफ में यह याचिका दायर की गई हैं। जहा केंद्र सरकार किसी भी बक्ती को आतंक बाद गोषित कर सकती हैं।सजल अवस्थी दिल्ली के निवासी ने जन हित में यह याचिका दायर किया है । 14 नंबर अनुच्छेद समनता का अधिकार ,19 नंबर स्वत्रंट और अभिबक्ती का अधिकार , ओर 21 जीवन का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लांघण है। आतंक बाद विरोधी विधायक इस का पक्ष में 147 और 42 इसका ख़िलाफ़ में सांसद मे पारित किया गया है।